Haryana Van Mitra Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार प्रदान करने के लिए एक नई योजना वन मित्र योजना की शुरुआत की गई है| इस योजना के तहत राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे| युवा द्वारा वन मित्र बनने पर पौधों की रखरखाव करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उसे मानदेय दिया जाएगा| हरियाणा सरकार ने इस योजना को लेकर वन मित्र पोर्टल की शुरुआत कर दी है| हम इस पोस्ट में जानेंगे किस तरह से आप वन मित्र योजना के तहत आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं| पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़ें|
हरियाणा वन मित्र योजना 2024
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा 15 फरवरी 2024 को युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से वन मित्र योजना की शुरुआत की गई| गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा वन मित्र पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है| राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह इस वन मित्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं| राज्य का कोई भी सदस्य जिसकी सालाना आय 180000 रुपए कम है वह इस पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है| प्रत्येक वन मित्र को पौधे के रखरखाव के मुताबिक मानदेय दिया जाएगा|
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा गैरवान भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए वन मित्र योजना को शुरू किया गया है| इस योजना का एक मुख्य उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है| इसलिए इस योजना को मिशन 60000 में शामिल किया गया है| इस योजना का उद्देश्य राज्य भर में वन क्षेत्र को बढ़ाने में स्थानीय आमजन को सीधे तौर पर शामिल करना है| वृक्षारोपण की उत्तरजीविता दर में वृद्धि सुनिश्चित करने और गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है| प्रत्येक वन मित्र को पौधे के रखरखाव के मुताबिक मानदेय दिया जाएगा|
हरियाणा वन मित्र बनने पर हरियाणा सरकार लाभार्थी को इस प्रकार से मानदेय देगी:
प्रथम वर्ष:
इस योजना के तहत पहले वर्ष में वन मित्रों को गड्डों की जियो टैगिंग एवं फोटोग्राफ मोबाइल ऐप पर अपलोड करनी होगी जिसे उन्हें प्रति खोदे गए गड्ढे पर ₹20 दिए जाएंगे|
इसके बाद वन मित्रों को लगाए गए पौधे पर ₹30 दिए जाएंगे|
अब वन मित्रों को वृक्षारोपण के रखरखाव और सुरक्षा के लिए ₹10 प्रति जीवित पौधे के हिसाब से दिए जाएंगे|
दूसरे वर्ष:
इस योजना के दूसरे वर्ष में प्रत्येक महीने ₹8 रूपए प्रति जीवित पौधा वन मित्रों को दिए जाएंगे|
तीसरे वर्ष:
इस योजना के तीसरे वर्ष में प्रत्येक महीने ₹5 प्रति जीवित पौधों के हिसाब से वन मित्रों को दिए जाएंगे|
चौथे वर्ष:
इसी प्रकार इस योजना के तहत तीसरे वर्ष प्रति महीने ₹3 प्रति जीवित पौधा वन मित्रों को दिया जाएंगे|
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में युवाओं को रोजगार के अवसर और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए वन मित्र योजना शुरू की गई|
वन मित्र योजना को मिशन 60000 में शामिल किया गया है|
प्रत्येक वन मित्र इस योजना के तहत अधिकतम 1000 पौधे लगा सकता है|
इस योजना के तहत प्रथम चरण में 7500 मित्रों का चयन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा|
18 से 60 वर्ष की आयु तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है|
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक नागरिक को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा|
हरियाणा वन मित्र योजना के तहत पौधों की देखरेख के लिए सरकार द्वारा मानदेय दिया जाएगा|
वन मित्र द्वारा पौधे की देखभाल बीच में छोड़ देने के बाद उसे पौधे की देखभाल वन विभाग द्वारा की जाएगी|
हरियाणा का मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकता है|
परिवार की सालाना आय 180000 रुपए या उससे कम होनी चाहिए|
आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
परिवार पहचान पत्र
आधार कार्ड
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर
सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं |
होम पेज पर वन पंजीकृत के आप्शन पे क्लिक करें|
अब फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें|
अब आपके सामने परिवार के सभी सदयों के नाम आ जाएंगे|
जिस के नाम से फॉर्म भरना है उसका चयन करें|
अब SEND OTP के आप्शन पे क्लिक करें|
अब मांगी गई जानकारी दर्ज करें|
अब आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें|
अब सबमिट के आप्शन पे क्लिक कर दें|
इस प्रकार से आप वन मित्र योजना के लिए आवेदन कर सकते है|
वन मित्र को प्रति माह प्रति जीवित पौधे के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा|