Haryana Roadways Heavy Driving Licence:- जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है क्योंकि वर्तमान समय में ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य माना जाता है यदि दो पहिया चार पहिया वाहन है तो उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
जिस तरह के लोगों को कार, बस, बाइक आदि का लाइसेंस मिलता है उसी प्रकार से हरियाणा सरकार द्वारा हाइवे पर चलने वाले ट्रकों के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है। लेकिन अगर आप अलग से मोटर वाहन चलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास हेवी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हेवी मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग बस, ट्रक, माल वाहक टेंपो आदि के पास होता है। यदि आप हरियाणा राज्य के रोडवेज और विभिन्न विभाग में ड्राइवर हैं तो आपके पास HMV ग्रेड का ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।
आज हम आपको इस लेख के माध्यम से हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आप किस प्रकार के हरियाणा रोडवेज हेवी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं? और HMV लाइसेंस के लिए योग्यता और आवश्यक दस्तावेज़ क्या है? इसमें सभी से जुड़ी जानकारी के लिए आपको यह लेख विस्तार ढंग से अंत तक पढ़ना होगा।
हरियाणा सरकार द्वारा हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की मांग की जाती है तभी उसे रोडवेज में ड्राइवर की नियुक्ति दी जाती है। इसके अलावा सेना वाहनों के ड्राइवर, एंबुलेंस ड्राइवर, अधिकारी वाहनों के ड्राइवर आदि के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देकर नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का लाइसेंस जितना पुराना होता है। उसके अनुभव के अनुसार ही उसे नौकरी और सैलरी मिलती है। अगर आप भी हरियाणा रोडवेज हैवी लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना के कुछ लाभ नीचे दिये गये हैं:
हरियाणा रोडवेज प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप आवेदक को राज्य की आम सड़कों पर भारी वाहनों के संचालन की सामान्य समझ प्राप्त होगी।
दूसरा, प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को बहुत कम शुल्क देना होगा।
इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा की डिग्री आवश्यक नहीं है।हरियाणा रोडवेज Heavy Driving Licence हेतु आवेदक को अलग-अलग वर्ग के हिसाब से फीस देनी होगी जिसका विवरण नीचे सूची में दिया गया है।
हरियाणा रोडवेज Heavy Driving Licence के लिए राज्य के बाहर के लोगों को लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा।
LMV NT/LTV लाइसेंस एक वर्ष पुराना होना चाहिए।
जिस अथॉरिटी सेLMV NT/LTV बनवाया है उस लाइसेंस की पुष्टि हेतु लाइसेंस का प्रमाण पत्र के साथ संलग्न होना आवश्यक है।
आवेदक को ट्रेनिंग का समय ड्राइविंग ट्रेनिंग के रजिस्टर क्रमांक संख्या के आधार पर ही दिया जाएगा।
ड्राइविंग ट्रेनिंग की सूचना आवेदक को फोन या SMS के माध्यम से दी जाएगी।
यदि उम्मीदवार निश्चित अवधि में प्रशिक्षण के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसका नाम सूची से रद्द कर दिया जाएगा इसके बाद प्रशिक्षण के लिए आवेदक को दोबारा से आवेदन करना होगा।
ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के 15 दिनों के अंदर प्रिंट आउट निकाल कर हरियाणा राज्य परिवहन कार्यालय में जमा करना होगा।
यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण के दौरान 7 दिनों तक अनुपस्थित रहेगा तो टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं होगा तो उसे 7 दोनों का अतिरिक्त प्रशिक्षण देना होगा।
हरियाणा Heavy Driving Licence के प्रशिक्षण के लिए 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय अवकाश होने पर अवकाश रहता है।
आवेदक को हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
यदि आवेदक के पास 1 वर्ष से भी पुराना LMV NT/LTV ड्राइविंग लाइसेंस है तो वह HMV लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जन्म प्रमाण पत्र
राशन कार्ड
NOC प्रमाण पत्र
मेडिकल सर्टिफिकेट
शिक्षण शुल्क की रसीद
परीक्षण पास करने का प्रमाण पत्र
एक एफिडेविट
NOC के लिए एक एफिडेविट
प्रशिक्षण के दौरान होने वाली दुर्घटना की जिम्मेदारी के लिए शैक्षिक योग्यता
सम्बंधित प्रमाण पत्र
आवेदक का हस्ताक्षर
पासपोर्ट साइज फोटो
ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन हेतु सबसे पहले आपको हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply Online for Driver Training पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्मतिथि, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, लाइसेंस नंबर, इश्यू डेट आदि दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपको ट्रेनिंग स्टेशन का चयन करना होगा।
सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर की फोटो अपलोड करनी होगी।
इसके बाद आपको Submit Applicant Details के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको इस पीडीएफ रूप में सेव कर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
अब आपको यह प्रिंटआउट अपने चुने हुए ट्रेनिंग सेंटर में जमा कर देना होगा।
फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रस्सी दी जाएगी जिसे आपको अपने पास संभाल कर रखना होगा इसकी सहायता से आप अपने आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
प्रशिक्षण शुरू होने के 1 महीने पहले आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा या आपको फोन कॉल भी आ सकती है।
इस प्रकार आपकी हैविंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा रोडवेज ट्रांसपोर्ट विभाग की official website पर जाना होगा।
इसके बाद आपको वेबसाइट पर “Know your application status” का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्टेटस चेक करने के लिए नया पेज खुल जाएगा।
अब आपको इस पेज पर अपना एप्लीकेशन नंबर दर्ज करना होगा।
उसके बाद आपको “Click here to know Application Status” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी आ जाएगी।
इस प्रकार आप अपने आवेदन की स्थिति को चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको पोर्टल की Official Website पर जाना होगा।
आपके सामने होमपेज खुल जाएगा.
Re-Print एप्लिकेशन फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें।
बॉक्स में अपना आवेदन फॉर्म नंबर या मोबाइल नंबर या आधार कार्ड नंबर दर्ज करें।
सर्च ऑप्शन पर क्लिक करें.
आपका आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
आप विकल्प को दोबारा प्रिंट कर सकते हैं.
सबसे पहले आपको हरियाणा ट्रांसपोर्ट की official website पर जाना होगा।
आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।
होम पेज पर आपको Downloads का ऑप्शन दिखाई देगा आपको उसे पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको अगले पेज पर “Download Affidavit format” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
क्लिक करते ही आपके सामने एफिडेविट पीडीएफ में आ जाएगा।
अब आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर प्रिंट आउट निकाल लेना होगा।
इस प्रकार आपकी एफिडेविट डाउनलोड करने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
हरियाणा रोडवेज Heavy Driving Licence के लिए सबसे पहले आपके नजदीकी कोर्ट या तहसील में जाना होगा।
कोर्ट में जाकर आपको एक एफिडेविट टाइप करवाना होगा।
एफिडेविट के साथ आपको LMV लाइसेंस की फोटो कॉपी आधार कार्ड की फोटो कॉपी लगाकर एक फाइल तैयार करनी होगी।
इसके बाद आपको यह फाइल SDO ऑफिस में जमा कर देनी होगी।
संबंधित अधिकारी द्वारा आपको NOC मिलने का समय बता दिया जाएगा।
हरियाणा रोडवेज Heavy Driving Licence कितने दिन में बनकर तैयार हो जाता है?
ट्रेनिंग टेस्ट के 30 दिन के अंदर बनकर तैयार हो जाता है।
हरियाणा रोडवेज Heavy Driving Licence बनवाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए?
आवेदक की आयु कम से कम 20 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
हरियाणा रोडवेज Heavy Driving Licence हेतु कितनी फीस देनी होती है?
सामान्य जाति और ओबीसी जाति के नागरिकों को 3000 रुपए और अनुसूचित जाति के लिए 1500 रुपए की फीस देनी होती है।
हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट क्या है?
हरियाणा सड़क एवं परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://dts.hrtransport.gov.in/ है।
Heavy Driving Licence :- dts.hrtransport.gov.in