Haryana Bhavantar Bharpai Yojana: हरियाणा सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसल की सही कीमत प्रदान करने के लिए हरियाणा भावांतर भरपाई योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से राज्य के किसानों को मंडी में फसल बेचने पर कम कीमत मिलने अर्थात किसानों का नुकसान होने पर हरियाणा सरकार द्वारा उसकी भरपाई की जाती है| इस योजना के माध्यम से किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है| हम इस पोस्ट में हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के बारे में आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज दिशा निर्देश के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|
हरियाणा भावांतर भरपाई योजना 2024
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किसानों की हित के लिए भावांतर भरपाई योजना चलाई जा रही है| राज्य के जो भी किसान अपनी फसल को मंडी में बेचते हैं तो उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिलता इसलिए उन किसानों को हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के तहत फसल का मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत का उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है| राज्य की जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन्हें आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
हरियाणा सरकार द्वारा भावांतर भरपाई योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों को उनकी फसल का अंतर प्रदान करना है| यानी किसानों द्वारा फसल को बाजार में बेचने पर सही कीमत ने मिलने पर उन्हें इस योजना के तहत अंतर राशि प्रदान की जाती है ताकि किसानों को नुकसान न उठाना पड़े| हरियाणा भावांतर भरपाई योजना के तहत राज्य के किस अच्छे से खेती कर सकेंगे और उनकी आय में भी वृद्धि होगी|
राज्य के किसानों को इस योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है|
राज्य के जिन किसानों को फसल बाजार में बेचने पर कम कीमत मिलती है उन्हें सरकार द्वारा इस योजना के तहत मुआवजे के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है|
राज्य के किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा|
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान का बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए|
राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 10 फसलों को शामिल किया गया है जैसे टमाटर, आलू, फूलगोभी, प्याज, किन्नू, गाजर, मटर, अमरुद, शिमला मिर्च, बैंगन आदि|
किसानों को बुवाई अवधि के दौरान बागवानी एक्स्पोज़र ई पोर्टल के माध्यम से मार्केटिंग बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है|
इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण केवल सुनिश्चित की गई अवधि के दौरान ही किया जा सकता है|
पंजीकरण प्रक्रिया निशुल्क है|
हरियाणा राज्य के मूल निवासी किसान की योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
उत्पादों को प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिए “जे” फॉर्म लेना अनिवार्य होगा|
हरियाणा वन मित्र योजना
आवेदक किसान का आधार कार्ड
परिवार पहचान पत्र
मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण संख्या
फसलों का विवरण
बैंक खाता संख्या
सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
होम पेज पर किसान पलट में दिए किसान पंजीकरण करें के ऑप्शन पर क्लिक करें|
अब आपके सामने किसान पंजीकरण फार्म आ जाएगा|
फार्म में मांगी गई जानकारी जैसे परिवार पहचान पत्र संख्या, पता, आधार संख्या, श्रेणी, कुल रकबा, आदि दर्ज करें|
अब Save के ऑप्शन पर क्लिक करें|
अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करते हैं|
अंत में सबमिट के अवसर पर क्लिक करें|
इस प्रकार से आप हरियाणा बापांतर भरपाई योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|
फसल बिक्री करने के बाद बिक्री का विवरण बी बी वाई ई पोर्टल पर अपलोड करना होगा|
यह सुविधा आपको संबंधित मार्केट कमेटी कार्यालय में मिल जाएगी|
अगर थोक मूल्य सुनिश्चित मूल्य से कम होगा तो भावांतर की भरपाई किसानों को प्राप्त होगी|
बिक्री के 15 दिन की अवधि के दौरान प्रोत्साहन राशि किसानों को उनके खाते में दी जाएगी|
सबसे पहले agriharyana.gov.in अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
होम पेज पर Former Corner में दिए Payment Status के आप्शन पर क्लिक करें|
अब स्कीम में bhavantar bharpai yojana haryana payment status का चयन करें|
अब अपना पंजीकरण मोबाइल नंबर दर्ज करें|
कैप्चा कोड दर्ज करें|
अब रजिस्टर्ड का नंबर पर ओटीपी आएगा ओटीपी दर्ज कर वेरीफाई करें|
ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने भावांतर भरपाई योजना भुगतान की स्थिति आ जाएगी|