हरियाणा हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन करें: Happy Card Haryana Roadways Apply Online

Updated: Apr 4

happy card haryana roadways

Happy Card Haryana Roadways: हरियाणा सरकार द्वारा हैप्पी कार्ड शुरू किया गया है| इस कार्ड के माध्यम से हरियाणा के 22.89 लाख परिवारों को लाभ दिया जाएगा| राज्य के ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए या उससे कम है वह इस योजना का लाभ ले पाएंगे| हरियाणा सरकार द्वारा हैप्पी कार्ड के लिए नए पोर्टल की शुरुआत कर ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं| Happy Card का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा| हम इस पोस्ट में Happy Card Haryana Roadways के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|

Happy Card Haryana Roadways Apply Online

हरियाणा हैप्पी कार्ड क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत 1 लाख 80 हजार रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को हैप्पी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे| इस कार्ड पर लाभार्थी को प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर मुफ्त यात्रा का लाभ दिया जाएगा| इस योजना का लाभ हरियाणा 22.89 लाख परिवारों के 84 लाख लोगों को दिया जाएगा| मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा इस योजना को शुरू करते हुए अंत्योदय परिवार के 6 सदस्यों को सांकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड प्रदान किए गए|

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के माध्यम से लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा करने के लिए ई टिकटिंग प्रणाली से जोड़ा जाएगा और एक स्मार्ट कार्ड(हैप्पी कार्ड) जारी किया जाएगा| हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के लिए लगभग 600 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे|

Happy Card Haryana Roadways

हरियाणा हैप्पी कार्ड लाभ एवं विशेषताएं

  • हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को हैप्पी कार्ड जारी किए जाएंगे|

  • प्रत्येक हैप्पी कार्ड पर प्रतिवर्ष 1000 किलोमीटर निशुल्क यात्रा दी जाएगी|

  • एक हैप्पी कार्ड के लिए लाभार्थी को ₹50 का शुल्क देना होगा| और बाकी कार्ड की लागत 109 रुपए और कार्ड वार्षिक रख रखाव 79 शुल्क भी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा|

  • हैप्पी योजना के तहत लाभार्थी को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी|

  • हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन पर लगभग 600 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे|

  • लाभार्थी को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
     

हरियाणा हैप्पी कार्ड पात्रता

  • हरियाणा के मूल निवासी इस योजना का लाभ ले सकते हैं|

  • परिवार की सालाना आय एक लाख 80 हजार रुपए या उससे कम होनी चाहिए|

  • अंत्योदय श्रेणी में आने वाले परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं|

  • परिवार पहचान पत्र में आय वेरीफाई होनी चाहिए|
     

हरियाणा हैप्पी कार्ड दस्तावेज

  • आधार कार्ड

  • परिवार पहचान पत्र

  • मोबाइल नंबर

  • पासपोर्ट साइज फोटो
     

हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन कैसे करें?

  • सबसे पहले हरियाणा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|

  • होम पेज पर Apply Happy Card के ऑप्शन पर क्लिक करें|

  • अब परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करें, कैप्चा कोड दर्ज करें|

  • Send OTP TO Verify के ऑप्शन पर क्लिक करें|

  • ओटीपी वेरीफाई करते ही आपके सामने परिवार के मेंबर्स की जानकारी आ जाएगी|

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  • अब जिस मेंबर का आपको हैप्पी कार्ड आवेदन करना है उसका चयन करें|

  • अब मोबाइल नंबर दर्ज करें, आधार कार्ड नंबर दर्ज करें|

  • कैप्चा कोड दर्ज करें और सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें|

  • अब आधार से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे दर्ज कर वेरीफाई करें|

  • अब अप्लाई की ऑप्शन पर क्लिक कर दें|

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  • इस प्रकार से आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर पाएंगे|

  • आवेदन करने के 15 दिन बाद आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं|

Important Link

FAQ :-

Haryana Roadways Happy Card Official website?

https://ebooking.hrtransport.gov.in/#/ppp/apply/happy

हरियाणा हैप्पी कार्ड कोन बनवा सकता है?

वार्षिक 1 लाख 80 हजार आय वाले परिवार हैप्पी कार्ड बनवा सकते है|

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